जालोर,1 नवंबर। पंचायतीराज चुनाव-2026 को सुचारू एवं समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन कार्य में नियुक्त कार्मिकों को निर्धारित समय पर प्रशिक्षण एवं मतदान दलों की रवानगी के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खारा, सांचौर के व्याख्याता अशोक कुमार तथा छैल सिंह राठौड़, वरिष्ठ शिक्षक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदाजी का धोरा, वाडाभाड़वी, भीनमाल द्वारा निर्धारित तिथि को बिना सक्षम अनुमति के अनुपस्थित रहने एवं निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 26 की उपधारा (1) के तहत श्री अशोक कुमार एवं छैल सिंह राठौड़ को पंचायत चुनाव-2026 के सुचारू संचालन के लिए रिटर्निंग अधिकारी/मतदान अधिकारी/सहायक मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें दिनांक 27 अक्टूबर को अंतिम प्रशिक्षण एवं मतदान दलों की रवानगी के लिए निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे।

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निर्धारित तिथि को बिना सक्षम अनुमति के अपने निर्धारित मतदान दल के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके परिणामस्वरूप संबंधित मतदान दल की समयबद्ध रवानगी में अनावश्यक विलंब हुआ। 

उक्त प्रकरण में संबंधित विभाग को अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत श्री अशोक कुमार एवं छैल सिंह राठौड़ को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। निलम्बन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जालोर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।