जालोर. जिले में बिना पंजीकरण किसी भी उपभोक्ता केा कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति नहीं जाएगी।  जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बताया कि जिले में रसोई गैस, पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है तथा आमजन को किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पंपों पर सतत् निगरानी रखने व किसी भी स्तर पर अनावश्यक भंडारण न करने तथा आवश्यकता से अधिक ईंधन क्रय करने वालों पर विशेष निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए। 

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उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्धारित मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देर्शित किया गया है साथ ही प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सालयों, विद्यालयों एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की का रही हैं। 

उन्होंने बताया कि सभी एक्टिव कनेक्शनधारक व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए संबंधित ऑयल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर के पास पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण किसी भी उपभोक्ता को कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा यह भी अनिवार्य किया गया है कि सभी कमर्शियल एवं औद्योगिक उपभोक्ता अपने क्षेत्र की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (पीएनजी) कंपनी में पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करें। आवेदन के उपरांत ही उन्हें एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल कनेक्शन हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिकता क्रम के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों एवं छात्रावासों तथा निजी अस्पतालों को 100 प्रतिशत, होटल रेस्टोरेंट एवं ढाबों तथा डेयरी उद्योगों को विभागीय निर्देशानुसार आपूर्ति की जाएगी। यह प्रतिशत संबंधित उपभोक्ताओं के औसत मासिक उपभोग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। 

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उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की सतत् निगरानी की जा रही हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अनियमितता पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अव्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए प्राप्त होने वाली सूचना एवं शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही की जा रही है।