सरकारी रास्ते की भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने पर सांचौर तहसीलदार ने तीन माह के कारावास का आदेश कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया

सरकारी रास्ते की भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने पर सांचौर तहसीलदार ने तीन माह के कारावास का आदेश कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया

जालोर. न्यायालय तहसीलदार सांचौर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(2) के अन्तर्गत पटवार हल्का हाड़ेतर के मौजा फालना में गैर मुमकिन रास्ता एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमी के विरुद्ध सोमवार को तीन माह की सजा का आदेश जारी किया है।

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सांचौर तहसीलदार प्रवीण कुमार चौधरी ने आदेश जारी किया, जिसमें पटवार हल्का हाडेतर के ग्राम फालना में अतिक्रमी दरगाराम, सांवलाराम एवं हरचंदराम पुत्र लच्छाराम रेबारी निवासी फालना द्वारा राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 603 रकबा 0.94 हैक्टयर, जो राजस्व अभिलेखों में गैर मुमकिन रास्ता -सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है, पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बार-बार अवरुद्ध किया जा रहा था। जिसका न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर पूर्व में बेदखली को आदेश जारी किया गया था, लेकिन गैरसायलान द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर बार-बार रास्ता अवरुद्ध किया गया। न्यायालय द्वारा अतिक्रमियों को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए गैरसायलान के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(2) के अन्तर्गत तीन महीने के कारावास का आदेश कर गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया।