ग्लूकोज ड्रिप की आड़ में की जा रही थी अवैध शराब की तस्करी, सांचौर पुलिस ने 550 कार्टन अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक जब्त किया

ग्लूकोज ड्रिप की आड़ में की जा रही थी अवैध शराब की तस्करी, सांचौर पुलिस ने 550 कार्टन अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक जब्त किया
  • एक आरोपी गिरफ्तार, तस्करी में प्रयुक्त अशोक लेलैंड ट्रक जब्त, आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज।
  • जब्तशुदा अवैध शराब एवं वाहन की अनुमानित कीमत करीबन 80 लाख आंकी गई

जालोर. सांचौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्लूकोज ड्रिप की आड़ में अवैध रूप से शराब से भरे एक ट्रक को बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जालोर एसपी शैलेन्द्र सिंह इन्दोलिया के निर्देशन में जिले में अवैध शराब की तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सांचौर वृत्ताधिकारी जयराम मुण्डेल के सुपरविजन एवं थानाधिकारी नेमाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई। पुलिस के मुताबिक 22 जुलाई की रात्रि में पुलिस थाना सांचौर की टीम नीबसिह उप निरीक्षक मय जाब्ता के लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु क्षेत्र में गश्त कर रही थी।

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दौराने गश्त विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग का अशोक लेलैंड ट्रक, जिसके ऊपर काले रंग का तिरपाल ढका हुआ है, उसमें भारी मात्रा में पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब भरकर भारतमाला मार्ग से सांचौर की ओर लाई जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम तत्काल सरहद प्रतापपुरा स्थित भारतमाला टोल के पास पहुंची एवं नाकाबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रुकवाया। पुलिस द्वारा ट्रक चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम धनाराम पुत्र ठाकराराम जाट, निवासी बामरला, थाना सेड़वा जिला बाडमेर बताया तथा प्रारम्भ में ट्रक में ग्लूकोज ड्रिप के कार्टन भरे होने की जानकारी दी। मुखबिर की सूचना के आधार पर नियमानुसार तलाशी लेने पर ग्लूकोज ड्रिप के कार्टनों के नीचे बड़ी मात्रा में पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब छिपाकर रखी हुई मिली। तलाशी के दौरान अशोक लेलैंड ट्रक में 550 कार्टन ग्लूकोज ड्रिप के तथा 550 कार्टन पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद हुई मिली। पुलिस टीम द्वारा शराब तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को जब्त कर चालक धनाराम को गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/14, 14/57, 57ए के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 242/23.07.2026 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया गया है।