उथमण टोल पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने वालों के विरुद्ध एसीबी की कार्यवाही

उथमण टोल पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने वालों के विरुद्ध एसीबी की कार्यवाही
जालोर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में एक के विरुद्ध चालान पेश किया, वहीं एक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया। जालोर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड़ ने बताया कि  परिवादी ट्रक चालक स्वयं के ट्रक को भरकर अहमदाबाद से गुवाहाटी की तरफ जा रहा था उस समय उथमण टोल प्लाजा पालङी एम. सिरोही पर पहुंचा, जहां परिवहन विभाग सिरोही की फ्लाईंग डीएफएस न्यू के इंचार्ज सुरेन्द्रसिंह परिवहन निरीक्षक मय उङन दस्ता दल के उक्त टोल प्लाजा पर आने-जाने वाले वाहनों को रुकवाकर चैकिंग कर रहे थे, उनके उङन दस्ते मे शामिल जोगेन्द्रसिंह सुरक्षा गार्ड ने परिवादी के ट्रक को रुकवाकर ट्रक मे भरे सामान की हाईट ज्यादा बताकर चालान काटने का दबाव देकर अवैध रुप से एन्ट्री के नाम पर रिश्वत राशि वसूल की गई, गार्ड जोगेन्द्रसिंह द्वारा रिश्वत राशि लेते हुए का परिवादी ने स्वयं के मोबाईल से एक वीडियो बना लिया तथा विडियो क्लिप एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित की गई जिस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया ।

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जिसका अनुसंधान एसीबी चौकी जालोर द्वारा किया जाकर आरोपी  जोगेन्द्रसिंह पुत्र  जब्बरसिंह निवासी गुङा दुर्जन पुलिस थाना खिवाङा जिला पाली, हाल 19 एन. भैरवाय नगर बेडवास, प्रताप नगर उदयपुर पुलिस थाना प्रताप नगर जिला उदयपुर, तत्कालीन संविदा सुरक्षा गार्ड, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी सिरोही जिला सिरोही के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा-संशोधन 2018) के तहत आरोप प्रमाणित पाया जाने पर एसीबी कोर्ट पाली के समक्ष उपरोक्त धारा मे चालान पेश किया गया तथा वक्त घटना उङन दस्ते के प्रभारी सुरेन्द्रसिंह परिवहन निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु टिप्पणी परिवहन विभाग राज. जयपुर को प्रेषित की गई है ।