प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2025 की फसलों का बीमा करवा सकेंगे किसान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2025 की फसलों का बीमा करवा सकेंगे किसान

जालोर. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ-2025 के लिए कृषक अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 तक फसलां का बीमा करवा सकेंगे।

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 कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रामलाल जाट ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ-2025 के लिए बाजरा, ज्वार, ग्वार, तिल, कपास, मूंग एवं मूंगफली फसलों का बीमा के लिए रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. को जालोर जिले के लिए अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत अरण्डी, अनार, टमाटर एवं हरी मिर्च फसलें अधिसूचित है, इसके लिए जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लि. को अधिकृत किया गया है।

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उन्होंने कृषकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी बोई गयी फसल का बीमा नजदीकी जनसुविधा केन्द्र अथवा बैंक शाखा/सहकारी समिति के माध्यम से करावें ताकि संभावित जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा से हो सकें। खरीफ-2025 फसलों का बीमा 31 जुलाई 2025 तक करवा सकेंगे। ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना वित्तीय संस्था को देने की अन्तिम तिथि 29 जुलाई 2025 हैं, ताकि वास्तविक बुवाई अनुसार फसलों का बीमा संबंधित बैंक/सहकारी समिति के माध्यम से किया जा सकें। फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी-गैर ऋणी, बटाईदार किसान भी ले सकेंगे। जिन किसानों ने 31 जुलाई 2025 तक किसी भी वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत करवाया है उन किसानों का बीमा संबंधित बैंक/सहकारी समिति के माध्यम से किया जायेगा एवं जिन किसानों ने फसली ऋण नहीं लिया है वे किसान नजदीकी जनसुविधा केन्द्र या किसी भी बैंक या समिति के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकते है। गैर ऋणी किसान भूमि की नवीनतम जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेज ले जाकर फसलों का बीमा करवा सकते है। खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि एवं वाणिज्यिक वबागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। फसल बीमा सहायता व समाधान के लिए हेल्पलाइन नम्बर 14447 व वॉट्सएप नम्बर 7065514447 है।