ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे कार्यक्रम के तहत न्यायिक अधिकारियों विद्यार्थियों को बताए कानूनी अधिकार

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DDT Team Verified Media or Organization • 01 Aug, 2026 Chief Editor
Sep 15, 2026 • 5:51 PM  0
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ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे कार्यक्रम के तहत न्यायिक अधिकारियों विद्यार्थियों को बताए कानूनी अधिकार
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ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे कार्यक्रम के तहत न्यायिक अधिकारियों विद्यार्थियों को बताए कानूनी अधिकार

जालोर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले के न्यायिक अधिकारियों ने मंगलवार को ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में अजनबी से सावधान मना करो, दूर जाओ, बताओ विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने विद्या भारती स्कूल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा किसी बच्चे को उनके माता पिता या वैध अभिभावक की अनुमति के बिना उनसे दूर ले जाना अपहरण की परिभाषा में आता है। यह बच्चों के विरूद्ध होने वाले गंभीर अपराध है। कई स्थानों पर बाल अपहरण से संबंधित घटनाएं सामने आ रही है इससे हर समय सावधान रहना चाहिए विशेष कर बालिकाओं को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। जिला न्यायाधीश ने कहा कि अपहरण कहीं पर भी हो सकता है लेकिन  स्कूल के बाहर, बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर अधिक सावधानी बरतनी चहिए।

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उन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस मुख्य आपराधिक कानून है जो बच्चों को अपहरण, व्यपहरण, तस्करी और शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। इस दौरान प्रबंधक निदेशक के.एन. भाटी भी मौजूद रहे। इसी प्रकार अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बादनवाडी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि अजनबी व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जब किसी बच्चे का अपहरण किया जाता है तो बच्चा अचानक अपने परिवार, स्कूल, मित्रों और परिचित वातावरण से दूर हो जाता है। उसे किसी अनजान स्थान पर ले जाकर बंद कमरे में रखा जा सकता है, बार बार जगह बदली जा सकती है ताकि कोई उसे खोज न सके। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. विमल व्यास ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लेटा में शिविर का आयोजन किया। उन्होंने अभियान के बारे में जानकारी दी तथा कहा कि विद्यार्थियों को अजनबी व्यक्ति से सुरक्षित रहना चाहिए। अजनबी से सावधान रहते हुए उनसे दूर जाने और इस बारे में दूसरों को बताने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपहरण करने के उद्देश्य अलग अलग हो सकते है वे बाल श्रम, बाल तस्करी, जबरन भीख मंगवाना, फिरौती आदि के लिए भी बच्चों को बंधक बना सकते है। इसलिए हमें ऐसे किसी व्यक्ति के प्रलोभन में नहीं आना है। एसीजेएम संख्या 2 जालोर दिव्या गोदारा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिठडी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने अभियान के बारे में विस्तार से बताया तथा अजनबी से सावधान मना करो, दूर जाओ और बताओ का आह्वान किया।

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