रिक्त व नवसृजित 29 उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित, 27 फरवरी तक किए जा सकेंगे आवेदन
जालोर. जिले में 2 नवसृजित एवं 27 रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए 9 फरवरी से 27 फरवरी, 2026 तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये हैं। जिला रसद अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि जिले की आहोर तहसील में कवराड़ा व डोडियाली, भीनमाल तहसील में, भीनमाल तहसील में भीमपुरा, खेडा बोरटा, कोटकास्तां, भीनमाल शहर में वार्ड सं 16, 17, 19, 20, 21 व 23, चितलवाना तहसील में हिण्डवाडा, जालोर तहसील में माण्डवला (वार्ड सं. 1 से 5), जसवंतपुरा तहसील में पंसेरी, राजीकावास, तातोल व गजीपुरा, रानीवाड़ा तहसील में धानोल, हीरपुरा, सांवलावास, रानीवाड़ा कलां व चरपटीया, सांचोर तहसील में अचलपुर व कूड़ा तथा सायला तहसील में ऐलाना, तेजा की बेरी व भाण्डवपुर में रिक्त उचित दुकान के आवंटन के लिए आमंत्रित किये गये हैं।

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इसी प्रकार भीनमाल तहसील में वागावास व जसवंतपुरा तहसील में डेरडी में नवसृजित उचित मूल्य दुकान के आवंटन के लिए आवेदन मांगे गये हैं। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रपत्र में रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो व दो फोटो अलग से आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय में जारी किये जायेंगे तथा अन्य किसी स्थान यथा-टाईपिस्ट, नोटेरी, बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100 रूपये निर्धारित किया गया हैं। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क ई-चालान के जरिए 1475-00-800-04-01 मद में जमा कराने के उपरांत जमा रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त किए जा सकते है। आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 27 फरवरी, 2026 को सायं 6 बजे नियत हैं। नियत तिथि पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

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ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों के मामलों में आवेदक उसी ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम का या वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड में उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। उन्हांने बताया कि उचित मूल्य दुकान के लिए सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदन की शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण व कम्प्यूटर में आरकेसीएल या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के तिथि 1 जनवरी, 2015 के बाद हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए।

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उन्होंने बताया कि आवेदक की शैक्षिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जारी कोर्स आरकेसीएल या अन्य समकक्ष सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का तीन माह का आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के पत्रों को भी आवंटन के लिए स्वीकार किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा नई न्यूनतम एक लाख रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 3 पासपोर्ट साइज फोटो सहित वांछित दस्तावेज 27 फरवरी, 2026 को सायं 6 बजे तक जमा करवाये जा सकते हैं। उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय जालोर एवं विभाग वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।