नीरी व पीएसओ प्रमाणित आतिशबाजी के उपयोग व चलाने की होगी अनुमति, शांति क्षेत्रों में नहीं चलाएं पटाखे

नीरी व पीएसओ प्रमाणित आतिशबाजी के उपयोग व चलाने की होगी अनुमति, शांति क्षेत्रों में नहीं चलाएं पटाखे

जालोर . उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार व वायु गुणवत्ता सूचकांक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में राज्य के गृह विभाग द्वारा आतिशबाजी के उपयोग व चलाने के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। 

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 जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बताया कि उच्च न्यायालय के 26 सितम्बर, 2025 को दिए गए आदेश की अनुपालना में जिले में शांत क्षेत्र (साइलेंट जोन) यथा-अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण संस्थाएँ, न्यायालय, धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखें (फायरवर्क्स) नहीं चलाएं जा सकेंगे।

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जिले में कॉलेजो एवं स्कूलों में पटाखों के जलने से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान चलाये जाने के साथ ही आमजन को भी इस सम्बन्ध में जागरूक किया जायेगा। केवल वही निर्मामा, जिनके पास एनईईआरआई एवं पीईएसओ द्वारा प्रदत्त ग्रीन क्रैकर्स निर्माण के लिए वैध प्रमाण-पत्र है, उन्हे ही निर्माण की अनुमति होगी।

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राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पुलिस विभाग एवं नगरीय निकायों के समन्वय से आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ऐसे प्रमाणित निर्माताओं की सूची तैयार कर विभाग को प्रेषित करेगा, ताकि उनका अभिलेख रखा जा सके। इस आदेश की अनुपालना की निगरानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा नियमित रूप से की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाएगी।