जीएसटी बचत उत्सव जीएसटी सुधारों से आमजन और व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत-प्रभारी मंत्री

- प्रभारी मंत्री के.के.विश्नोई ने की प्रेस वार्ता
जालोर .जिल के प्रभारी मंत्री के.के.विश्नोई ने आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित की उपस्थिति में जीएसटी 2.0 के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विस्तार से आमजन व व्यापारियों को मिली राहत के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जिले के प्रभारी मंत्री के.के.विश्नोई ने कहा कि 15 अगस्त, 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए घोषणा की थी जिसमें देश की आम जनता को दैनिक उपभोग में आने वाले 375 से अधिक सामान की कीमतों को कम करने का वादा किया था। इस क्रम में जीएसटी की दरों में कटौती कर देश की जनता को महंगाई से राहत देते हुये 99 प्रतिशत वस्तुएं 5 प्रतिशत जीएसटी के कर दर के दायरे में आ गई है। जीएसटी दरों मे किये गये सरलीकरण से गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी और उद्योगपतियों सहित समाज के सभी वर्गो को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
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उन्होंने बताया कि दैनिक उपभोग की वस्तुए हेयर ऑयल शैम्पू साबुन, टूथपेस्ट पर 18 प्रतिशत से घटाकर एवं मक्खन, घी, चीज, नमकीन, बर्तन, सिलाई मशीन इत्यादि पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर आमजन को राहत पहुंचाई गई है। कृषि क्षेत्र में जीटएसटी दर को घटाकर 5 प्रतिशत व शिक्षा क्षेत्र में जीएसटी दर को घटाकर शून्य कर दिया गया है।
निर्माण क्षेत्र में सीमेन्ट कर की दर 28 प्रतिशत से कम कर 18 प्रतिशत की गई है जिससे जनता को राहत मिल सके। मध्यम वर्ग हेतु इलैक्ट्रोनिक आईटम आईटम्स एसी, टीवी (32 इंच से उपर), मॉनिटर व प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग मशीन पर कर की दर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत किया गया है, आम जनता के लिए त्यौहारी सीजन में यह सामान सस्ता हुआ है।
कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर, बायो पेस्टीसाईट, ड्रिप इरिगेशन, खेती मशीनें आदि पर कर की दर 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कम कर अन्नदाता को राहत पहुंचाई गई है। शिक्षा क्षेत्र में मैप्स, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, कॉपी व नोटबुक, रबर (इरेजर), केयॉन्स पर कर की दर शून्य की गई है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हाइब्रिड कार, डीजल हाइब्रिड कार, ट्रैक्टर, मालवाहक वाहन पर कर की दर 28 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत कर महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है।
हैल्थ इंश्योरेन्स एवं लाइफ इंशोरेन्स पर जीएसटी को समाप्त कर आमजन तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र में बडी राहत देते हुए 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी समाप्त की गई है, दवाईयां एवं चश्मा, थर्मामीटर मेडिकल ऑक्सीजन डायग्रोस्टिक किट ग्लूकोमीटर व स्ट्रिप्स पर कर की दर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया गया है जिससे कि आम जन के लिए स्वास्थ्य सेवाऐं सस्ती हो सकें। अब आम उपयोग की वस्तुएं और सेवाएं पहले से अधिक सस्ती होंगी, जिससे बुनियादी साधन सभी की पहुँच में और आसान हो जाएंगे। इस प्रकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ भारत में बचत उत्सव का शुभारम्भ के साथ आज 22 सितम्बर से लागू यह सुधार ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस को नई दिशा देगा और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि बीड़ी, तंबाकू और गुटखा जैसी हानिकारक वस्तुओं पर कर दर बढ़ाना नशामुक्त भारत की दिशा में स्वागत योग्य कदम है।
प्रेस वार्ता में जिला प्रमुख राजेश कुमार, जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे सहित मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।