शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले में लिए गए 305 खाद्य सैंपलों में से 76 सबस्टैर्ण्ड पाए

शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले में लिए गए 305 खाद्य सैंपलों में से 76 सबस्टैर्ण्ड पाए

जालोर. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के निर्देशन में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 में ‘‘शुद्ध आहार मिलावट पर वार’’ अभियान के दौरान जिले में कुल 305 नमूनो लिये गये थे, उस में से 76 सबस्टैर्ण्ड, 1 कॉट्रावेशन एव 14 अनसेफ(असुरक्षित) पाये गये। 

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ भैराराम जाणी ने बताया कि विभाग के खाद्य सुरक्षा दल द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य उत्पादों में मिलावट की आशंका पर जिले में लिए गए कुल 305 खाद्य सैंपलों में से 76 सबस्टैर्ण्ड, 1 कॉट्रावेशन एव 14 अनसेफ(असुरक्षित) पाये गये। जिनमें से निम्न फर्म के नमूने अनसेफ पाये गये:

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1. मैसर्स- GPK सुपर बाजार प्रा.लि.शॉप न. 11/11 HDFC बैंक के पास जालोर मैन रोड आहोर का भूरा शुगर
2. मैसर्स-श्री माजीसा मिष्ठान भण्डार  राजस्थान मरूधरा बैक के पास अरणाय सांचौर मीठा मावा पेड़ा
3. मैसर्स-मोटाराम गणेशाजी घांची सदर बाजार रानीवाडा कला तहसील रानीवाडा का घी (ब्राण्ड-जय जैलीयम) 
4. मैसर्स-वीर तेजा एन्टरप्राईजेज गांव रामसीन तहसील जसवंतपुरा  का मिल्क कैक
5. मैसर्स-आशीष तेल घाणी जसवंतपुरा रोड बडगांव तहसील रानीवाडा का मिर्च पाउडर 
6. मैसर्स-महादेव मिष्ठान भण्डार गांव मोदरा स्टेशन तहसील जसवंतपुरा का रिफाईण्ड सोयाबीन तेल
7. मैसर्स -चामुण्डा स्वीट कोनर रेल्वे स्टेशन रोड शिवाजी नगर का यूर्ज्ड सोयाबीन तेल
8. मैसर्स - लक्ष्मी ट्रेडर्स इन्दिरा कॉलोनी भीनमाल का लाल मिर्च पाउडर
9. मैसर्स - चौधरी ढाबा जालोर रोड इन्डियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास गोदन त. आहोर जालोर का आटा
10. मैसर्स कात्यानी किराणा स्टोर आम्बली वाला वैरा सायला जालोर का लाल मिर्च पाउडर (ब्राण्ड देराणी-जेठानी)
11. मैसर्स सत्यम जनरल स्टोर पुराना बस स्टैण्ड सायला का घी ( ब्राण्ड कविराज)
12. मैसर्स विक्रम कुमार स्टोर मैन मार्केट जसवंतपुरा का लाल मिर्च पाउडर
13. मैसर्स श्री राम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, भीनमाल रोड, धुम्बडियॉ, सांचोर का मीठा मावा कलांकंद
14. मैसर्स वचनाराम मफाराम प्रजापत मसाला वाला बडगॉव रोड रानीवाडा सांचौर का हल्दी पाउडर के सैंपल अनसेफ पाए गए।

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उक्त प्रकरणों के अनुसंधान बाद इनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें अमानक पाये गये प्रकरणों में सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रवाधान है।