मेडिकल स्टोर्स पर निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर जालोर जिले में 11 मेडिकल फर्मों के औषधि अनुज्ञापत्र निलंबित

जालोर. औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक जालोर सुनील कुमार मित्तल ने जालोर जिले में विभिन्न मेडिकल फर्मों के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर 11 मेडिकल फर्मों के औषधि अनुज्ञापत्रों को अलग-अलग अवधि के लिए निलंबित किया है।
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औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक जालोर सुनील कुमार मित्तल ने बताया कि जालोर जिले में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत औषधिक नियंत्रण अधिकारी जालोर पुष्पा सोलंकी व सुष्मिता नायक द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। जिसमें मेडिकल दुकानों पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट व कम्पीटेन्ट व्यक्ति अनुपस्थित पाये जाने, एनडीपीएस घटक युक्त औषधियाँ का विवरण प्रस्तुत नहीं करने,ही शैड्यूल एच-1 रजिस्टर का संधारण करना नहीं होने सहित विभिन्न अनियमितताएँ पाई गई।
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उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर लाईसेंसधारको को कारण बताओ नोटिस जारी कर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा व्यक्तिगत सुनवाई चाहे जाने पर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया किन्तु लाईसेंसी द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई चाही गई।
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जो कि औषधिक एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 65(2), 65(3), 65(4), 65(6), 65(16) एवं सपठित अधिनियम की धारा 18 (सी) एवं लाईसेंसों की शर्तों का उल्लंघन है। जिस पर मैसर्स महादेव मेडिकल बडगांव को जारी अनुज्ञा पत्र को 4 से 10 अगस्त तक, मैसर्स रतन मेडिकल बडगांव के अनुज्ञा पत्र को 4 से 13 अगस्त तक, मैसर्स जसनाथ मेडिकल स्टोर कारी रोड़, रंगाला, मैसर्स मेडिकेयर स्टोर, बिजरोल-गोलिया, मैसर्स महालक्ष्मी एंटरप्राइजेज भीनमाल, मैसर्स ग्लोबल फार्मा सांचौर व मैसर्स भगवती मेडिकल स्टोर पावली के अनुज्ञा पत्र को 18 से 22 अगस्त तक निलम्बित किया गया है। इसी प्रकार रामदेव मेडिकल स्टोर तवाव व मैसर्स सरस्वती मेडिकल हॉल सांचौर के अनुज्ञान पत्र 18 से 24 अगस्त तक तथा मैसर्स ओमशांति गुरूदेव मेडिकल स्टोर जालोर व मैसर्स सरस्वती मेडिकल स्टोर थूर के अनुज्ञा पत्र को 18 से 27 अगस्त तक निलम्बित किया गया है।