सायला प्रधान के फर्जी लेटर हेड पर साइन स्कैन कर कार्मिकों की झूठी शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज

सायला प्रधान के फर्जी लेटर हेड पर साइन स्कैन कर कार्मिकों की झूठी शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज

जालोर. जालोर जिले की सायला पंचायत समिति की प्रधान ढोमी देवी पुरोहित ने एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी लेटर हेड के जरिए झूठी शिकायत करने का पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है।

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प्रधान के लेटर हेड कार्यालय से चुराकर लेटर हेड का गलत तरीके से इस्तमोल कर हस्ताक्षर को स्कैन कर पंचायत समिति में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी व विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रशासकों तथा ग्राम विकास अधिकारियों की झूठी शिकायत मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को की। इस संबंध में प्रधान द्वारा गत 25 जुलाई 2025 के एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा था।जिसके आधार पर परिवाद में 275580212500038 दर्ज किया था। परिवाद दर्ज करने के बाद प्रधान द्वारा हस्ताक्षरों में जारी अभिलेखों को भलीभांति अवलोकन करने पर संज्ञान  में आया कि शौकत खान पुत्र सरदार खान निवामी सायला जो कि पंचायत समिति मायला की विभिन्न ग्राम पंचायतों में ठेकेदारी करता हैं, ने दिनांक 13 मई 2025 को उनके समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया कि उसे एक पहचान प्रमाण-पत्र के लिए जिसमें यह उल्लेखित किया जाना है कि शौकत खान पुत्र सरदार खान जो कि सायला के निवासी हैं तथा में इनको जानती हूँ। इस प्रमाण पत्र के सबंध में मेरे द्वारा शौकत खान से पूछा भी गया कि उक्त प्रमाण क्या काम आयेगा तथा कहां उपयोग में आना हैं, तो इस सबंध में उनके द्वारा कहा गया कि मुझे चाहिये, आप दीजिये, तब जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे द्वारा उपर्युक्त वर्णिनानुमार प्रमाण पत्र जो कि पंचायत समिति सायला के जावक सं. 143 दिनांक 13.05.2025 को शौकत खान को जारी किया गया।

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ठेकेदार शौकत खान ने प्रमाण-पत्र जारी के बाद उन्हें कहा कि आपके प्रधान बनने के बाद यह पहला एक काम किया हैं। चूंकि इन निकट दिनों में मेरे द्वारा कार्यालयी कार्य के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का पत्र आदि जारी नहीं करने व  शौकत खान की पंचायत समिति कार्यालय के प्रति संदिग्ध व्यवहार होने व उक्त मेरे से प्राप्त प्रमाण-पत्र जिसकी आवश्यकता नहीं होने के उपरांत यह प्रमाण पत्र जारी कराने की संदिग्धता आदि के मध्यनजर, उपर्युक्त फर्जी शिकायत पर स्कैन हस्ताक्षर व  शौकत खान को जारी प्रमाण-पत्र पर अंकित मेरे हस्ताक्षरों का मिलान मेरे द्वारा करने पर प्रथम दृष्टया दोनो हस्ताक्षर वहीं प्रतीत होना पाया गया है।। उक्त हस्ताक्षर को ही स्कैन कर तथा इनका एलाइनमेन्ट परिवर्तित कर मेरे कार्यालय में चोरी किये लेटर हेड पर झूठी मेरे कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी के विरुद्ध  मुख्य मचिव को शिकायत लिखकर उस पर मेरे वही हस्ताक्षर चस्पा कर उक्त कृत्य को किया गया है।

प्रधान ने सदिग्ध द्वारा  कार्यालय से लेटर हैड की चोरी करने व  लैटर हेड पर मेरे पूर्व के अभिलेखीय हस्ताक्षरी को मय मोहर स्कैन कर व गलत इस्तेमाल कर झूठी शिकायत कर मेरे कार्यालय की छवि खराब करने का कुत्सित प्रयास किया गया व अनावश्यक रूप में झूठी शिकायत कर राजकीय मशीनरी का दुरुपयोग करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता 2023के तहत 336(2),(4) व 303(2,) में दर्ज किया है।