भाभी व पड़ोसी की हत्या करने वाले दो भाइयों को भीनमाल एडीजे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई

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DDT Team Verified Media or Organization • 01 Aug, 2026 Chief Editor
Dec 10, 2025 • 6:43 PM  0
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भाभी व पड़ोसी की हत्या करने वाले दो भाइयों को भीनमाल एडीजे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई
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10 Dec 2025
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भाभी व पड़ोसी की हत्या करने वाले दो भाइयों को भीनमाल एडीजे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई

जालोर. जालोर जिले के रामसीन थाना क्षेत्र के मोदरा गांव में 3 मार्च 2023 को भाभी व एक अन्य व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में दो भाइयों को एडीजे कोर्ट भीनमाल ने 10 दिसम्बर 2025 को फांसी की सजा सुनाई है। भीनमाल एडीजे कोर्ट का फांसी की सजा सुनाने का यह पहला मौका है।

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पीड़ित परिवार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता पृथ्वीसिंह चौहान ने बताया कि 3 मार्च 2023 को मोदरा पुलिस चौकी क्षेत्र के रहने वाले डूंगरसिंह पुत्र परबतसिंह, पहाड़सिंह पुत्र परबतसिंह गांव में खेती करते थे, दोनों की शादी नहीं हुई थी। इनकी बहिन की शादी भाभी के पीहर में हुई थी, अब खुद की शादी के लिए भाई की लड़की को आटा-साटा में देने की जिद्द करने लगे। बड़ा भाई रतन सिंह देशावर में व्यवसाय कर रहा था। रतन सिंह की पत्नी इंद्रा कंवर ने खुद की बेटी आटा-साटा में देने से मना कर दिया।

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इस पर भाभी इंद्रा तथा देवर डूंगरसिंह व पहाड़सिंह के बीच बहस हो गई। झगड़ा करने के दौरान इंदिरा कंवर पर दोनों भाइयों पहाड़ सिंह व डूंगरसिंह ने मिलकर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उसकी मौका स्थल पर मौत हो गई। बच्चों को भी मारने करने का प्रयास किया, इस दौरान पड़ोसी हरिसिंह बीच -बचाव करने आए, उन पर भी आरोपियों ने कुल्हाड़ी से वार किया. जिससे उसकी भी मौत हो गई।हो हल्ला सुनकर नजदीक में मौजूद पुलिस चौकी से सहायक पुलिस निरीक्षक सुरेंद्रसिंह राव मौके पर पहुंचे।

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उन्होंने सजगता दिखाते हुए आरोपियों को धर दबोचा, लेकिन इस खींचतान में एएसआई सुरेंद्र सिंह राव भी घायल हो गए। तत्काल प्रभाव से रामसीन थानाधिकारी अरविंद पुरोहित मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और आरोपियों को पकड़ा। साथ ही घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किए और आरोपियों को गिरफ्तार किया।

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अब मामले में भीनमाल एडीजे कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी डूंगरसिंह व पहाड़सिंह पुत्र परबतसिंह को फांसी की सजा सुनाई व 10 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। साथ ही पीड़ित परिवार के सदस्यों को सात-सात लाख रुपए व बीच बचाव करने वाले एएसआई सुरेंद्रसिंह राव को 1 लाख 51 हजार रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

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