जालोर रसद विभाग ने 300 से अधिक अपात्र लाभार्थियों को अंतिम अवसर देते हुए नोटिस जारी किए 

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DDT Team Verified Media or Organization • 01 Aug, 2026 Chief Editor
Jul 22, 2025 • 6:52 PM  0
जालोर
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जालोर रसद विभाग ने 300 से अधिक अपात्र लाभार्थियों को अंतिम अवसर देते हुए नोटिस जारी किए 
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22 Jul 2025
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जालोर रसद विभाग ने 300 से अधिक अपात्र लाभार्थियों को अंतिम अवसर देते हुए नोटिस जारी किए 
  • खाद्य विभाग के उपायुक्त ने जिले के उचित मूल्य दुकानदारों के साथ की बैठक
  • खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लाभार्थियों के विरूद्ध कार्यवाही के दिए निर्देश

जालोर. खाद्य विभाग जयपुर के उपायुक्त (चतुर्थ) चंदीराम जसवानी की अध्यक्षता में सोमवार को जालोर, सायला व आहोर क्षेत्र के दुकानदारों और मंगलवार को भीनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा व बागोड़ा के उचित मूल्य दुकानदारों की ‘गिव-अप अभियान’, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 

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बैठक में उपायुक्त (चतुर्थ) चंदीराम जसवानी ने खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लाभार्थी जिन्होंने अभी तक खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन नहीं किया है उनके विरूद्ध 27 रू. प्रति क्विंटल गेहूँ की दर से वसूली करने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कानूनी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश प्रदान किए। 

अपात्र लोगों को नाम हटाने का अंतिम अवसर

जिला रसद कार्यालय जालोर द्वारा चिन्हित 300 से अधिक अपात्र लाभार्थियों को अंतिम अवसर देते हुए नोटिस जारी किए गए हैं साथ ही ‘गिव-अप अभियान’, आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी के कार्य में न्यूनतम प्रगति वाले 27 उचित मूल्य दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है।

दो दिवस में 300 अपात्र लाभार्थियों ने किया नाम हटाने के लिए आवेदन

जालोर जिले में 2 दिनो में कुल 300 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने के लिए आवेदन किया है। जिले में अभी तक कुल 5 हजार परिवारों ने खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने के लिए आवेदन किया है। विभाग द्वारा ‘गिव-अप अभियान’ की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई है। 

इन श्रेणियों के व्यक्ति होंगे अपात्र

विभागीय निर्देशानुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी-अधिकारी हो अथवा एक लाख से अधिक वार्षिक पेंशन प्राप्त करता हो।

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परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो, परिवार के सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक की निर्धारित सीमा से अधिक हो, ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल वार्षिक 1 लाख रूपये से अधिक हो, ऐसे परिवार, जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2 हजार वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायशी के लिए निर्मित पक्का मकान हो, नगर परिषद क्षेत्र में 1 हजार वर्ग फीट व नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर) निष्कासन सूची में आते है। 

खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े परिवारों के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य

विभागीय निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्ष योजनान्तर्गत चयनित परिवारों के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी 3 माह में करवाया जाना अनिवार्य है।

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जिन उपभोक्ताओं के परिवार के सभी सदस्यों की ई-केसवाईसी नहीं करवाई हैं तो वे 3 माह के भीतर नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका नाम स्वतः ही पृथक हो जाएगा। 

‘गिव-अप अभियान’ एवं राशन कार्ड में आधार सीडिंग की प्रक्रिया हुई सरल

 अब अपात्र व्यक्ति को ‘गिव-अप अभियान‘ के तहत फॉर्म भरकर उचित मूल्य दुकानदार अथवा जिला रसद कार्यालय में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। विभाग द्वारा अपने राशनकार्ड से आधार को जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब कोई भी उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट पर जाकर खाद्य सुरक्षा योजना से स्वयं ही गिव-अप कर सकता है एवं अपने राशनकार्ड से आधार कार्ड को जोड़ सकता है।

DDT Team Verified Media or Organization • 01 Aug, 2026 Chief Editor

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