क्लिनिकल एस्टाबलेशमेंट एक्ट के तहत निजी चिकित्सालय, लैब एवं क्लीनिक का पंजीकरण अनिवार्य, बिना पंजीकरण पर होगी कार्रवाई — सीएमएचओ डॉ. भैराराम जाणी

क्लिनिकल एस्टाबलेशमेंट एक्ट के तहत निजी चिकित्सालय, लैब एवं क्लीनिक का पंजीकरण अनिवार्य, बिना पंजीकरण पर होगी कार्रवाई — सीएमएचओ डॉ. भैराराम जाणी

जालोर. जिले में संचालित सभी निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर एवं पैथोलॉजी लैब का क्लिनिकल एस्टाबलेशमेंट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के किसी भी निजी चिकित्सा संस्थान का संचालन नियम विरुद्ध माना जाएगा तथा ऐसे संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भैराराम जाणी ने बताया कि अधिनियम का उद्देश्य निजी चिकित्सा सेवाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं मरीजों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पंजीकरण के माध्यम से चिकित्सा संस्थानों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं, योग्य स्टाफ, स्वच्छता एवं निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाता है।

उन्होंने बताया कि जिन निजी चिकित्सा संस्थानों का अब तक पंजीकरण नहीं हुआ है, वे शीघ्र ही संबंधित कार्यालय अथवा निर्धारित पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराएं। निर्धारित समय-सीमा के बाद बिना पंजीकरण संचालित पाए जाने वाले संस्थानों की स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जननी सुरक्षा योजना, पीपीआईएस, पीपीआईयूसीडी, परिवार कल्याण एवं टीकाकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत दी गई मान्यता निरस्त की जाएगी।

सीएमएचओ ने बताया कि इस संबंध में जिले के समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में बिना पंजीकरण संचालित निजी चिकित्सा संस्थानों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने आमजन से अपील की कि उपचार के लिए केवल पंजीकृत चिकित्सा संस्थानों का ही चयन करें।